उत्तर प्रदेश,
- यूपी में 30 जून तक रहेगा लॉकडाउन।
- यूपी में 8 जून से खुलेंगे होटल, रेस्टोरेंट।
- एनसीआर में डीएम और कमिश्नर तय करेंगे सुरक्षा व्यवस्था।
- यूपी में 3 चरणों मे खुलेंगे दफ्तर।
- कंटेनमेंट जोन छोड़कर खुलेंगे धार्मिक स्थल।
- यूपी में बाजार सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुलेंगे।
- यूपी में सुपर मार्केट भी खुलने के आदेश।
- बारात घर भी खोलने की अनुमति मिली।
- बारात घर में 30 लोग ही शामिल हो पाएंगे।
- बारात में हवाई फायरिंग पर सख्त रोक।
- सैलून खुलेंगे लेकिन कर्मचारी फेस मास्क जरूर लगाएंगे।
- सैलून में एक ही तौलिए का बार-बार उपयोग नहीं होगा।
- टैक्सी, कैब और ई-रिक्शा को भी अनुमति मिली।
- फल मंडी सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक खुलेगी।
- रोडवेज चलाने की भी अनुमति मिली।
- बसों में सेनेटाइजेशन किया जाएगा।
- बस में फेस मॉस्क लगाना अनिवार्य होगा।
- शर्तों पर चलेंगी प्राइवेट बसें।
- दोपहिया वाहन पर 2 लोगों की चलने की अनुमति मिली।
- पार्कों को खोलने के भी आदेश दिए गए. पार्क सुबह और शाम 5 बजे से 8 बजे तक खोले जाएंगे।
- खेल परिसर और स्टेडियम खोलने के भी आदेश. दर्शकों को अनुमति नहीं होगी।
- सरकारी दफ्तरों में शिफ्ट में 100 प्रतिशत कर्मचारी बुलाये जाएंगे।
- शहरी क्षेत्र में साप्ताहिक मंडी नहीं खुलेगी. ग्रामीण क्षेत्रों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मंडी खुलेंगी।
- मिठाई की दुकानों में बैठाकर खिलाया नहीं जा सकता।
- अंतरराज्यीय परिवहन की अनुमति के साथ विदेशी देशों में फॉ देशों की संधि के मुताबिक आवागमन होगा।
- कंटेनमेंट जोन में धार्मिक स्थल, होटल या मॉल नहीं खोले जा सकते हैं।
- वाहनों में मास्क लगाकर और आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल करना आवश्यक है।