नई गाइड लाइन के अनुसार उत्तर प्रदेश में अब नये बदलाव होंगे : राज्य सरकार

उत्तर प्रदेश,

  • यूपी में 30 जून तक रहेगा लॉकडाउन।


  • यूपी में 8 जून से खुलेंगे होटल, रेस्टोरेंट।


  • एनसीआर में डीएम और कमिश्नर तय करेंगे सुरक्षा व्यवस्था।


  • यूपी में 3 चरणों मे खुलेंगे दफ्तर।


  • कंटेनमेंट जोन छोड़कर खुलेंगे धार्मिक स्थल।


  • यूपी में बाजार सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुलेंगे।


  • यूपी में सुपर मार्केट भी खुलने के आदेश।


  • बारात घर भी खोलने की अनुमति मिली।


  • बारात घर में 30 लोग ही शामिल हो पाएंगे।


  • बारात में हवाई फायरिंग पर सख्त रोक।


  • सैलून खुलेंगे लेकिन कर्मचारी फेस मास्क जरूर लगाएंगे।


  • सैलून में एक ही तौलिए का बार-बार उपयोग नहीं होगा।


  • टैक्सी, कैब और ई-रिक्शा को भी अनुमति मिली।


  • फल मंडी सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक खुलेगी।


  • रोडवेज चलाने की भी अनुमति मिली।


  • बसों में सेनेटाइजेशन किया जाएगा।


  • बस में फेस मॉस्क लगाना अनिवार्य होगा।


  • शर्तों पर चलेंगी प्राइवेट बसें।


  • दोपहिया वाहन पर 2 लोगों की चलने की अनुमति मिली।


  • पार्कों को खोलने के भी आदेश दिए गए. पार्क सुबह और शाम 5 बजे से 8 बजे तक खोले जाएंगे।


  • खेल परिसर और स्टेडियम खोलने के भी आदेश. दर्शकों को अनुमति नहीं होगी।


  • सरकारी दफ्तरों में शिफ्ट में 100 प्रतिशत कर्मचारी बुलाये जाएंगे।


  • शहरी क्षेत्र में साप्ताहिक मंडी नहीं खुलेगी. ग्रामीण क्षेत्रों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मंडी खुलेंगी।


  • मिठाई की दुकानों में बैठाकर खिलाया नहीं जा सकता।


  • अंतरराज्यीय परिवहन की अनुमति के साथ विदेशी देशों में फॉ देशों की संधि के मुताबिक आवागमन होगा।


  • कंटेनमेंट जोन में धार्मिक स्थल, होटल या मॉल नहीं खोले जा सकते हैं।


  • वाहनों में मास्क लगाकर और आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल करना आवश्यक है।

एक टिप्पणी भेजें

और नया पुराने